पटना, पटना नगर निगम क्षेत्र के साथ दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल में फिलहाल डीजल आटो चल सकेंगे। 30 सितंबर तक डीजल आटो पर रोक लगाने का सरकार का फैसला था, लेकिन अब सरकार ने इसकी मियाद बढ़ा दी है। अब पटना, दानापुर व फुलवारीशरीफ के साथ खगौल में 31 मार्च, 2022 तक डीजल आटो चल सकेंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने गंगा नदी में मूर्तियों के विसर्जन को नियमित करने के लिए नई नियमावली गठन को भी मंजूरी दी। नियमावली लागू होने के बाद गंगा में मूर्तियां विसर्जित नहीं हो सकेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये प्रस्ताव मंजूर किए गए। बैठक में आज कुल 18 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई।
डीजल आटो के लिए पहले भी बढ़ चुकी है मियाद
कैबिनेट ने सात नवंबर, 2019 को डीजल आटो पर रोक लगाने का फैसला लिया था। उस वक्त पटना में 31 जनवरी, 2021 से तथा दानापुर, खगौल व फुलवारीशरीफ में 31 मार्च, 2021 की आधी रात तक ही डीजल आटो को चलाए जाने की अनुमति दी थी। इस अवधि में सभी डीजल व पेट्रोल से चलने वाले आटो को सीएनजी या इलेक्ट्रानिक में बदलना था।
सीएनजी किट लगाने पर मिलेगा अनुदान
आटो में सीएनजी किट लगाए जाने पर विभाग अनुदान भी दे रहा है। इसके बाद हुए लाकडाउन और फिर चुनाव के कारण डीजल आटो को सीएनजी में बदलने की प्रक्रिया सुचारू नहीं हो पाई। इस कारण डीजल आटो के परिचालन पर रोक के लिए 30 सितंबर की नई तारीख तय की गई थी। आज मंत्रिमंडल ने इस विस्तारित करते हुए 31 मार्च, 2022 तक डीजल आटो पर रोक लगाने पर रोक लगा दी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इन चार क्षेत्रों को मिलाकर 25 से 26 हजार डीजल आटो है इनमें से 20 हजार सीएनजी या इलेक्ट्रानिक में बदले जा चुके हैं।
निजी गोदामों को किराए पर ले होगी अनाज रखने की व्यवस्था
मंत्रिमंडल ने गेहूं और धान की खरीद के बाद इन्हें सुरक्षित रखने के लिए निजी गोदाम किराए पर लेने की योजना मंजरू की है। निजी गोदाम सभी प्रखंडों में निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत मानकों के पूरा होने पर किराए पर लिए जाएंगे। इससे पहले निविदा निकाली जाएगी और 10 वर्ष के लिए ये गोदाम लिए जाएंगे। फिलहाल राज्य के गोदामो में 10 लाख मीट्रिक टन धान-गेहूं रखने की क्षमता है, जो बढ़कर 40 मीट्रिक टन हो जाएगी।
हाई कोर्ट के लिए चार पद सृजन की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्री के लिए सदस्य सचिव स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी, आफिसर आन स्पेशल डयूटी, एवं डिप्टी रजिस्ट्रार के एक-एक पद मंजूर किए है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट में विशेष कार्य पदाधिकारी का एक पद सृजित करने की भी मंजूरी दी है।
अन्य फैसले
- प्रारंभिक शिक्षकों के लिए एमएसीपी योजना लागू करने का प्रस्ताव मंजूर।
- गंगा जल उद्वय योजना के लिए 366.35 करोड़ रुपये मंजूर।
- अररिया जिला में पुलिस केंद्र निर्माण के लिए 59.52 करोड़ मंजूर।
- पुलिस अकादमी राजगीर में एक साथ चार हजार सिपाही प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए 154.60 लाख रुपये स्वीकृत।
- बिहार संवाद समिति के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए 37 पद सृजन की मंजूरी।
- पूर्ववर्ती राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों-कर्मचारियों के वार्षिक भुगतान के लिए 757.63 करोड़ रुपये मंजूर।