सरकार ने कहा है कि वह ऐसे नियम तैयार करने में जुटी है जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बाल यौन हिंसा और आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाली सामग्री को हटाना अनिवार्य बनाया जाएगा। निजता को प्रभावित किए बगैर कंपनियां ऐसी सामग्री हटाएंगी।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार ने मध्यवर्ती नियम 2011 में संशोधन के अपने मसौदे पर लोगों से राय मांगे हैं। इसपर सार्वजनिक इनपुट भी लिए हैं।
प्रसाद ने कहा, ‘अन्य बातों के अलावा संशोधन में प्रस्ताव है कि मध्यवर्ती संस्थाएं सक्रियता से बाल यौन ¨हसा सामग्री, दुष्कर्म-सामूहिक दुष्कर्म के काल्पनिक चित्र और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाली सामग्री की पहचान करें और तकनीक आधारित टूल और तंत्र का इस्तेमाल करते हुए उसे हटाएं। इस काम में सटीकता या निजता के साथ समझौता नहीं करें। नियम को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।’
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