जेएनएन, हिसार। अदालत ने हांसी में 10 साल की बच्ची से अप्राकृतिक यौनाचार करनेवाले को ताउम्र कैद की सला सुनाई है। उस पर दाे लाख 500 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध के लिए अधिक से अधिक सजा दी जानी चाहिए। जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज की अदालत ने यह सजा हांसी निवासी हरबंस को सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि से डेढ़ लाख रुपये पीडि़त को बतौर मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही लीगल सर्विस आथरिटी ने पीडि़ता को सरकार की तरफ से भी मुआवजा दिए जाने की सिफारिश की है। अदालत ने फैसले में तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा है कि यह ऐसा गंभीर मामला है जिसमें कम नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मार्च 2016 को हांसी शहर में पॉक्सो एक्ट के तहत हरबंस के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बच्ची की महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी पड़ोसन घर आई थी। तब अपनी 10 साल की बेटी को दूध लाने के लिए भेज दिया था। बच्ची की मां ने बताया कि बच्ची बाहर गई तो पड़ोस में रहनेवाले हरबंस ने उसे पकड़ लिया और अपने घर में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। बेटी के घर न लौटने पर परिजन उसे तलाश करने लगे। इसी दौरान दादी पड़ोसी के घर गई तो वहां बचची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दादी को देखकर आरापी हरबंस वहां से भाग गया था। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
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