साथ ही शीर्ष अदालत ने पिंटो परिवार से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी। वकील सुशील टेकरीवाल के माध्यम से पिता वरूण ठाकुर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि अभी मामले की जांच चल रही है।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि सीबीआई जांच अभी शुरुआती दौर में हैं, ऐसे में पिंटो परिवार को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। याचिका में कहा कि मालिकों द्वारा सबूतों को नष्ट करने की आशंका है, लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया जाना चाहिए।