बालोद: जिले की एक अदालत ने साल 2012 के एक मामले में बीते शनिवार को अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार, अदालत ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने, ब्लैकमेल करने और शारीरिक शोषण करने के आरोप में आरोपी को सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जी दरअसल इस मामले के संबंध में न्यायालयीन सूत्रों ने सभी जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि यह वारदात 2012 की है।
30 साल के आरोपी कुंदन सिन्हा ने 14 साल की पीड़िता के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा था और उसके बाद उसने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। उसने लगातार प्रेम और विवाह का झांसा दिया और उसके साथ संबंध बनाता रहा। इसी बीच एक दिन उसने शारीरिक संबंध बनाने के दौरान का वीडियो भी बना लिया। वहीँ उसके बाद आरोपी उसी वीडियो को बार बार दिखाकर आरोपी पीड़िता को न केवल ब्लैकमेल करता रहा, बल्कि लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। काफी दिनों तक शोषण सहने के बाद आखिरकार पीड़िता ने थाने में इस मामले के बारे में शिकायत की।
उसने बालोद जिले के डौंडी थाने में शिकायत की और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को जांच में लिया। इस मामले में आरोपी कुंदन को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष एवं पॉक्सो) मुकेश कुमार पात्रे ने शनिवार को निर्णय दिया है। जी दरअसल न्यायालय ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुना दी है।
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