दिल्ली सरकार ने अवैध रूप से चल रहे कारखाने को बंद करने का सख्त आदेश किया जारी…

दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने कारखाना मालिकों को चेताते हुए कहा कि वे नियमों का पूरी तरह से पालन करें, अन्यथा अवैध रूप से चल रहे कारखानों को बंद कर दिया जाएगा। श्रम विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें सभी कारखाना मालिकों को श्रम विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया गया है। विभाग ने कहा है कि जो लोग कारखाने चला रहे हैं वे सरकारी व्यवस्था में आएं और नियमों का पालन करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कार्रवाई होगी। नियमों के उल्लंघन में कारखाना मालिकों पर एक लाख का जुर्माना या दो साल तक सजा या फिर दोनों हो सकते हैं।

बता दें कि आवासीय क्षेत्रों में कारखाना चलाना अवैध है। बावजूद इसके दिल्ली में बड़ी संख्या में अनेक इलाकों में कारखाने चल रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए अभी तक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों के खिलाफ ही यदा-कदा कार्रवाई होती थी, अन्य काम करने वाले साफ तौर पर बच जाते थे। मगर श्रम विभाग के सख्त रुख के बाद अब अवैध कारखाना चलाना कठिन होगा। श्रमायुक्त संजीव आहुजा का कहना है कि हमारा मकसद श्रम विभाग के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। लोग जागरूक होंगे तो नियमों का पालन भी करेंगे।

दुकान व प्रतिष्ठान चलाने वालों को स्पाइस प्लस से जुड़ना अनिवार्य

कुछ दिन पहले श्रम विभाग ने दुकानों और प्रतिष्ठानों को दुकान और संस्थापन अधिनियम 1954 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना अनिवार्य बताया था। श्रम विभाग ने कहा है कि इस पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। पंजीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि दिल्ली में कितनी दुकानें और प्रतिष्ठान चल रहे हैं। विभाग का कहना है कि केंद्र सरकार के तहत कार्पाेरेट मामलों के मंत्रालय ने एक डिजिटल प्लेटफार्म स्पाइस प्लस बनाया है, जिसमें सभी को जुड़ना जरूरी है। यह एप अधिनियम 1954 के साथ भी लिंक है। इसलिए इससे जुड़ते ही सभी स्पाइस प्लस से भी जुड़ जाएंगे।

इसे माना जाएगा कारखाना

जहां बिजली की सहायता से मशीन चलाकर काम करने वाले कम से कम 10 कर्मचारी हैं या मैनुअल तरीके से 20 लोग काम करने वाले हैं, उसे कारखाना माना जाएगा। इसे चलाने वालों को श्रम विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। वैसे यह नियम पुराना है मगर न तो श्रम विभाग सक्रिय था और न ही कारखाना मालिक इस विभाग से लाइसेंस लेते थे।

इन शर्तों का भी पालन अनिवार्य

  •  जहां कारखाना चल रहा है वहां सामान्य रास्ते के अलावा इमारत की प्रत्येक मंजिल पर एक वैकल्पिक सीढ़ी उपलब्ध करानी हागी।
  •  कारखाना चलाने के लिए कोई स्थान ढंकने के लिए गैर ज्वलनशील टीन शीट का ही उपयोग करना होगा।
  •  आग से बचाव के पर्याप्त उपाय करने होंगे तथा इससे बचाव के लिए समय-समय पर श्रमिकों को प्रशिक्षण भी देना होगा।

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