दो साल पहले छह साल की एलकेजी की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी प्रधानाचार्य को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि सितारगंज के एक पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जीवन बिष्ट अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे।
उसी विद्यालय में पढ़ने वाली एलकेजी की छह साल की छात्रा भी टयूशन पढ़ने जाती थी। 18 जनवरी 2019 को प्रधानाचार्य जीवन बिष्ट ने छात्रा के साथ दुराचार किया। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने दोषी जीवन बिष्ट को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।