केंद्र ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे गांधी के स्केच, फोटो या लोगो और उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ जैसे चश्मा, चरखा या घड़ी का सार्वजनिक शौचालय, कूड़ेदान या किसी अन्य गंदी जगह इस्तेमाल न करें।
– हाल ही में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने सभी स्वच्छता इनचार्ज को अडवाइजरी जारी की है।
– इसके मुताबिक यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रोग्राम को लागू करते समय किसी की भावनाएं आहत न हो। मंत्रालय ने विभाग प्रमुखों को यही दिशानिर्देश सभी जिला और अन्य संबंधित अधिकारियों को जारी करने के लिए कहा है।
-असल में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बदरुद्दीन कुरैशी नाम के शख्स ने एक याचिका दायर की। याचिका में गंदी जगहों पर बने सार्वजनिक शौचालयों की दीवारों पर गांधी जी तस्वीरें, स्केच और उनसे जुड़ी चीजों के इस्तेमाल का विरोध किया गया है।
-हालांकि कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी और कहा, ‘हमें नहीं लगता कि यह महात्मा गांधी का अपमान है।’ हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी जगह गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है तो उनका अपमान न हो