ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के जुर्म में अब अगर अब देश के किसी भी शहर में अगर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होता है तो अब नई व्यवस्था के तहत ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा नहीं बन पाएगा। सभी राज्यों में बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस को नेशनल पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। किसी भी शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होता है, तो वह नेशनल पोर्टल में अपडेट हो जाएगा।
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दोबारा उस चालक का किसी भी शहर से लाइसेंस नहीं बन पाएगा। वहीं आवेदनकर्ता को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड देना होगा। इससे देशभर में फर्जी डीएल बनवाने के सिलसिले पर अंकुश लगेगा।सडक़ परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। आधार कार्ड को जोड़ने से व्यावसायिक वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आसानी होगी।सड़क हादसों से हिट एंड रन केस करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का धंधा करने वाले दलालों पर भी नकेल कसेगी। आधार कार्ड से कई दस्तावेजों की पूर्ति हो जाएगी।