नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारी अब नए आवास के निर्माण अथवा खरीद के लिए 8.50 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 25 लाख रुपये एडवांस ले सकते हैं. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है. इससे पहले, अधिकतम सीमा 7.50 लाख रुपये थी और ब्याज की दर छह प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत के बीच थी.
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 20 वर्ष के लिए 25 लाख रुपए ऋण देने वाली अन्य कंपनियों की तुलना में ‘हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस’ का लाभ उठा कर करीब 11 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं. उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर एसबीआई जैसे बैंक से 25 लाख का लोन 20 वर्ष के लिए लिए वर्तमान के 8.35 प्रतिशत के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है तो इस पर मासिक किश्त बनती है 21,459 रुपये.
उन्होंने कहा कि 20 वर्ष के अंत में चुकाई जाने वाली राशि हो जाती है 51.50 लाख जिसमें ब्याज की 26.50 लाख की रकम भी शामिल है. वहीं, अगर यही लोन एचबीए से 20 वर्ष के लिए 8.50 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर लिया जाए तो पहले 15 वर्षों के लिए मासिक किश्त 13,890 रुपये बनती है और इसके बाद की किश्त आती है.
26,411 रुपये प्रतिमाह, तो इस प्रकार कुल अदा की गई राशि है 40.84 लाख जिसमें ब्याज के 15.84 लाख रुपये शामिल हैं. यदि कोई दंपति केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो वे इस योजना का फायदा अलग अलग और एक साथ भी उठा सकते हैं. इससे पहले दोनों में से कोई एक ही यह लाभ ले सकता था.