मारिजुआना को वैध बनाने वाले जी-7 राष्ट्र के बाद कनाडा दुनिया का दूसरा देश है। दिसंबर 2013 में सबसे पहला देश उरुग्वे ने मारिजुआना के उत्पादन, बिक्री और खपत को वैध किया था। अब कनाडा में मारिजुआना को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया गया है। पड़ोसी अमेरिका के कोलंबिया में मारिजुआना के इस्तेमाल की अनुमति है।
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा एक कैंपेन का आयोजन हुआ जिसमें कम उम्र के यूजर्स से मारिजुआना को दूर रखने और अपराध को कम करने का लक्ष्य रखा गया। इस कैंपेन के बाद विधेयक सी-45 जिसे कैनाबिस एक्ट के तौर पर भी जाना जाता है, को बनाया गया।
मारिजुआना पॉलिसी प्रोजेक्ट के अनुसार, कनाडा के संविधान में कैनाबिस एक्ट के तहत देश के सभी प्रांतों को मारिजुआना बिजनेस को नियमित बना लाइसेंस देने की अपनी व्यवस्था कायम करने की अनुमति है। राष्ट्रीय ढांचे के तहत व्यस्कों को 30 ग्राम मारिजुआना लेने की अनुमति होगी।