आर्थिक आधार पर सामान्य जाति लोगों को 10 फीसद आरक्षण दिए जाने के फैसले पर रोक लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करेगा।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने केंद्र सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। यह मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने बिना आंकड़े जुटाए 10 फीसद आरक्षण देने पर मंजूरी दी थी।
आर्थिक आधार पर अगड़ी जाति के लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने के संबंध में केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
मगर, आरक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
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