रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज को लेकर जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने एकबार फिर साफ किया है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स का सर्विस चार्ज वसूल करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। अगर इसके बाद भी होटल्स-रेस्टोरेंट्स ओनर्स नहीं मानते हैं तो सरकार इसके लिए सख्त कानून लाएगी।
आपको बता दें कि रेस्टोरेंट्स में 5 से 20% सर्विस चार्ज जरूरी तौर पर वसूले जाने की कई शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद केंद्र ने यह स्थिति साफ की है। अगर कंज्यूमर को किसी रेस्टोरेंट में सर्विस पसंद न आए तो वह आज से ही चार्ज देने से मना कर सकता है।
कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हेम कुमार पांडे के मुताबिक अभी ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसमें सर्विस चार्ज लेने का प्रावधान है। ऐसे में होटल, रेस्टोरेंट्स का सर्विस चार्ज वसूल करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। हेम कुमार पांडे ने साफ किया है कि यह कस्टमर के ऊपर निर्भर करता है कि वह सर्विस चार्ज देना चाहता है या नहीं। अगर कस्टमर सर्विस से खुश होकर सर्विस चार्ज देना चाहता है, तो वह दे सकता है लेकिन कोई भी होटल या रेस्टोरेंट जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं ले सकता।
पेमेंट स्लिप पर सर्विस चार्ज लिखना भी पूरी तरह से गैर-कानूनी है। होटल, रेस्टोरेट कारोबारियों को सर्विस चार्ज को लेकर ट्रांसपैरेंसी रखनी चाहिए। केंद्र ने एडवाइजरी जारी की है। अगर इसके बाद भी होटल्स-रेस्टोरेंट्स ओनर्स नहीं मानते हैं तो सरकार इसके लिए अलग से सख्त कानून लाएगी।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal