नई दिल्ली. फेसबुक के मालिकाना हक वाला मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ अदालत पहुंच गया है. नए नियमों में व्हाट्सऐप को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ऑरिजिन का पता रखना होगा. इस नियम के खिलाफ कंपनी ने 25 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में यह कहते हुए अर्जी दी है कि इससे यूजर्स की प्राइवेसी (Users’ Privacy) का उल्लंघन होगा. इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि हम निजता के अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में व्हाट्सऐप को जानकारी देनी होगी.
केंद्र ने कहा, निजता का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं
केंद्र सरकार ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया कि एक तरफ व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के लिए ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी को अनिवार्य करने पर अड़ा है, जिसके तहत वो उनकी निजी जानकारियां अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ साझा कर सके. वहीं, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को बनाए रखने और फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए लाई गईं भारत सरकार की इंटरमीडियरी गाइडलाइंस को लागू करने से इनकार कर रहा है. केंद्र सरकार ने कहा कि हमारा यूजर्स की निजता का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है.