अमेरिका का न्याय विभाग विदेशी मूल के नागरिकों की नागरिकता रद करने का अभियान चला रहा है। न्याय विभाग ने अब तक कुल 384 विदेशी मूल के अमेरिकी नागरिकों की पहचान की है, जिनकी नागरिकता वह रद करना चाहते है।
इसको लेकर एक अधिकारी ने बताया कि, वॉशिंगटन में न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले सप्ताह अपने सहयोगियों को बताया कि 39 क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात वकीलों को जल्द ही इन व्यक्तियों के खिलाफ नागरिकता रद करने के मामले दर्ज करने का काम सौंपा जाएगा।
27 साल में सिर्फ 305 मामले किए गए दर्ज
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि विभाग ने 384 व्यक्तियों को ही क्यों निशाना बनाया। संघीय कानून के तहत सरकार अदालत से उन लोगों की नागरिकता रद करने का अनुरोध कर सकती है, जिन्होंने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो। अपराधियों की नागरिकता भी रद की जा सकती है। सरकार को दीवानी या आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से संघीय जज के समक्ष साक्ष्य पेश करने होते हैं।
ट्रंप प्रशासन ने कुछ महीनों पहले गृह विभाग के कर्मचारियों को हर महीने 200 से अधिक नागरिकों की नागरिकता रद करने की सिफारिश करने का निर्देश दिया था।वर्जीनिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अमांडा फ्रास्ट ने कहा, 2017 से लेकर पिछले साल के अंत तक सरकार ने 120 से अधिक अमेरिकी नागरिकों की नागरिकता छीनने की कोशिश की। 1990 से 2017 के बीच, सरकार ने नागरिकता रद करने के 305 मामले दर्ज किए यानी औसतन प्रति वर्ष 11 मामले दर्ज किए गए।
अमेरिकी नागरिकता के लिए की जाती है गहन जांच-पड़ताल
बता दें कि, अमेरिकी नागरिकता के लिए गहन जांच-पड़ताल की जाती है। आवेदकों को बायोमेट्रिक डेटा देना होता है। कई तरह के सवालों के जवाब देने होते हैं। कुछ लोग तीन साल बाद अमेरिकी नागरिकों से शादी करके नागरिकता के लिए पात्र हो जाते हैं।
अन्य लोग कम से कम पांच साल तक ग्रीन कार्ड रखने के बाद पात्र बनते हैं। नागरिकता प्रक्रिया के अंतिम चरणों में नागरिक शास्त्र और अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करना शामिल है। हालांकि धोखाधड़ी से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के मामले भी सामने आ चुके हैं।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal