हल्द्वानी : दहेज हत्या के दोषी पति को दस साल की सजा

 हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में विवाहिता की मौत के मामले में मृतका के पति को दहेज हत्या में दस साल के कठोर कारावास व अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है। ये सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार ने सुनाई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार ने डेढ़ साल पहले हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में विवाहिता की मौत के मामले में मृतका के पति को दहेज हत्या में दस साल के कठोर कारावास व अलग- अलग धाराओं में सजा सुनाई है।

तीन अगस्त 2022 को शाहिस्ता पत्नी आजाद खान निवासी काबुल का गेट इंद्रानगर, हल्द्वानी ने बनभूलपुरा थाने में मो. राशिद पुत्र मो. आबिद निवासी इन्द्रा नगर बनभूलपुरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने तथ्यों को साबित करने के लिए दस गवाह पेश किए।

शर्मा ने न्यायालय को बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी यह साबित हुआ है कि मुस्कान की मृत्यु जहर के कारण हुई थी। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में यह भी साबित किया कि राशिद शादी के बाद से ही दहेज में टीवी, फ्रिज, मोटर साइकिल व एक लाख रुपये नकदी की मांग को लेकर मुस्कान के साथ मारपीट करता था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने दस साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com