नई दिल्ली. अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. State Bank Of India ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया है. बैंक ने एक अलर्ट ट्वीट चेताया है कि 30 जून से पहले ग्राहक अपना PAN और आधार (Aadhaar) लिंक करा लें. वरना बाद में ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है.
आधार को पैन से जरूर करें लिंक
SBI ने ट्वीट अपने कस्टमर्स को जानकारी दी है कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है. अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो PAN इनएक्टिव हो जाएंगे और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी. पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून है.
जानें क्या कहा SBI ने?
SBI ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों को सूचित करते हुए लिखा है, ‘हम अपने ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं कि वो अपने PAN और आधार को लिंक करें ताकि बैंकिंग सर्विस में कोई बाधा ना आए.’
गौरतलब है कि मिनिस्ट्री ने कहा था, “टैक्सपेयर्स को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आधार और PAN लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है.” सरकार ने पहली बार जुलाई 2017 में पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन तय की थी. हालांकि तब से अब तक सरकार कई बार इसकी डेडलाइन बढ़ा चुकी है.