देश की केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना ठोका है। ब्याज से जुड़े कर्ज के मामले में जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर आरबीआई ने कार्रवाई करते हुए बैंक पर 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कुछ दिनों पहले बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। वहीं, अब आरबीआई ने बताया कि पंजाब एंड सिंध बैंक पर कुछ आरोप थे, जो सही साबित हुए हैं।
Punjab & Sind Bank पर लगाया 27.5 लाख रुपये का जुर्माना
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि ‘बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार’ द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर उसने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पंजाब एंड सिंध बैंक की एक वैधानिक जांच में निर्देशों का उल्लंघन पाया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ बैंक ने कुछ फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन और फ्लोटिंग रेट लोन को सूक्ष्म और लघु उद्यमों से जोड़ा है, जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद द्वारा बढ़ाए गए थे।आरबीआई ने कहा कि बाहरी बेंचमार्क के बजाय एमसीएलआर के लिए बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है जुर्माना
नोटिस के लिए बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद व्यक्तिगत सुनवाई में किए गए ओरल प्रेजेंटेशन और उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त सबमिशन की जांच के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। आरबीआई ने निर्देशों के उल्लंघन का आरोप सही पाया, जिसके बाद जुर्माना लगाया जाना जरूरी था। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते से नहीं है।