वाहन चेकिंग के समय रजिस्ट्रेशन पेपर, डीएल या इंश्योरेंस के पेपर न होने पर अगर चालान हो जाए तो घबराएं नहीं। 12 दिन में सारे दस्तावेज ट्रैफिक पुलिस के आफिस पहुंचाने पर जुर्माने की राशि कम हो जाएगी।

सीओ ट्रैफिक का कहना है कि पुलिस फोटो स्टेट व सोशल मीडिया पर मौजूद दस्तावेजों को नहीं मानेगी। लिहाजा, अपने साथ ओरिजनल दस्तावेज रखें तो बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी अपने मोबाइल में डिजीलॉकर या एम. परिवहन एप पर अपने दस्तावेजों को अपलोड कर लें। चेकिंग के दौरान पुलिस उसे देखने के बाद आपका चालान नहीं करेगी।
विरोध में प्रदर्शन किया
वाहन चालान राशि बढ़ाए जाने के विरोध में आर्यन पार्टी ने रविवार को प्रदर्शन किया। पार्टी अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने कहा कि चालान के नए नियम जन विरोधी हैं। देश का एक बड़ा हिस्सा जीवन यापन के लिए 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है। यदि भूल वश भी कोई गलती हो जाए तो पूरे माह का वेतन चालान में ही चला जाएगा।
साढ़े सात हजार जुर्माने के देने होंगे मात्र 800
एएसपी ट्रैफिक पुर्णेन्दु सिंह के मुताबिक यदि कोई वाहन सवार हेल्मेट नहीं पहने हैं तो 500 रुपये, रजिस्ट्रेशन पेपर न रखने पर 2000, लाइसेंस न होने पर 2500 रुपये और प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो 2500 रुपये यानी कुल 7500 रुपये का चालान कटेगा। पर, वाहन चालक 12 दिन में ये सभी पेपर ट्रैफिक पुलिस को दिखा देता है तो इन तीनों की चालान राशि न्यूनतम 100-100 रुपये ही ली जायेगी।
हेल्मेट चालान की फीस तो 500 रुपये ही रहेगी। यानी अब उसे 800 रुपये(500+100+100+100) का ही जुर्माना भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें। पालन करने से आपकी जान तो बचती ही है, चालान कटने का भी डर नहीं रहेगा। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
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