12 साल तक की बच्ची से रेप के मामले में मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक ऐतिहासिक बिल को मंजूरी दी है। जिसके तहत अब 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप करने का दोषी पाए जाने पर गुनहगारों को सजा-ए-मौत की सजा दी जाएगी। 
इस बिल के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार करने के दोषी को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। यह सजा गैंगरेप वाले मामले में भी लागू होगी। रेप के मामलों में इस तरह का सख्त कानून बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।
वहीं राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में कहा कि लगातार छेड़छाड़ को गैर जमानती अपराध माना जाए की वकालत भी की है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग 12 साल तक की बच्चियों के साथ रेप करते हैं वो मनुष्य नहीं हैं, बल्कि वो पिशाच हैं और उन्हें जीने का अधिकार नहीं है।
आपको बता दें बच्चियों से रेप के मामलों में देशभर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लंबे समय से इस मामले में सख्त कानून बनाए जाने की मांग चल रही थी। मध्य प्रदेश में इस तरह के कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।
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