लखनऊ। पिछले करीब पौने दो साल से कानूनी विवाद में फंसी 69 हजार बेसिक शिक्षकों की भर्ती में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पक्ष पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के बहुप्रतीक्षित फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने स्वागत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अंतत: राज्य सरकार के पक्ष को सही ठहराया है। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को इस भर्ती के तहत शेष 37 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी पूरी करने के लिए कहा है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर सहायक अध्यापकों के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत की मंशा के अनुसार ऐसे शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में एक और अवसर दिया जाएगा, जिन्हें मौका नहीं मिला है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापकों के 37 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराने और उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 69 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोक दी थी। बाद में शीर्ष अदालत के निर्देश पर सरकार ने 69 हजार में से 31,277 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अमली जामा पहनाते हुए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण और विद्यालय का आवंटन कर दिया है। विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू है।
काउंसिलिंग के लिए निर्वाचन आयोग से मांगी अनुमति : बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में से 31,277 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिलते ही शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीेघ्र पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शेष 37 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग चुनाव आयोग से अनुमति लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा। हमारी कोशिश होगी कि चयनित अभ्यर्थियों को इसी माह में नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं।
शिक्षामित्रों को मिलेगा एक और मौका : बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में एक और अवसर देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया और कहा कि अगली जो भी शिक्षक भर्ती होगी, उसमें शिक्षामित्रों को एक और मौका दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने बताया कि शेष 37 हजार से अधिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिलों में काउंसिलिंग आयोजित कराने और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए विभाग ने निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है।