केंद्र सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों को अगले महीने तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि जो अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे उन्हें प्रमोशन और विदेश में पोस्टिंग के लिए जरूरी सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्र सरकार के सभी विभागों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जनवरी, 2018 तक सभी आईएएस अधिकारियों की अचल संपत्ति का रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया है।
डीओपीटी के 4 अप्रैल, 2011 के निर्देशानुसार तय समयसीमा के भीतर अचल संपत्ति के रिटर्न नहीं जमा करवाने वाले आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन और विदेश में तैनाती के लिए आवश्यक सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी।
डीओपीटी के एक अधिकारी ने बताया कि यह रिटर्न भरने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी डिजाइन किया गया है। अधिकारी रिटर्न की हार्ड कॉपी को इस मॉड्यूल पर अपलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि देशभर में इस समय 5004 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैं।