नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र में विकसित किए जाने वाले ट्रंचिंग ग्राउंड से जुड़ी भूमि के मामले में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने याचिकाकर्ता सुनील साह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि डीडीहाट नगर पालिका परिषद की ओर से कूड़ा पृथक्करण के लिए राज्य सरकार की ओर से आवंटित भूमि के बजाय अन्य भूमि पर ट्रंचिंग ग्राउंड विकसित किया जा रहा है। वहीं पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी की ओर से पेश जवाबी हलफनामा में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। सरकारी अधिवक्ता की ओर से खसरा नंबर के गलत उल्लेख की बात कहकर नया जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय की मांग की गई।
अदालत ने समय की मोहलत देते हुए जिलाधिकारी को बेहतर जवाबी हलफमाना पेश करने के निर्देश दे दिए और तब तक ट्रंचिग ग्राउंड से जुड़ी भूमि के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
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