वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के 1 जुलाई से लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार को 60 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने की आशंका है। इसका कारण हैं क्योंकि 16 तरह के सरचार्ज और सेस खत्म हो जाएंगे। इनमें कृषि कल्याण सेस और स्वच्छ भारत जैसे सेस भी शामिल हैं।बड़ी खुशखबरी: कैश ट्रांजेक्शन के लिए बैंकों ने बदले नियम, जानें क्या किये बदलाव
 कैबिनेट ने दी कस्टम एक्ट में संशोधन करने की मंजूरी
कैबिनेट ने दी कस्टम एक्ट में संशोधन करने की मंजूरी
कैबिनेट ने कस्टम और एक्साइज एक्ट में बदलाव करने की मंजूरी दी है। इससे जीएसटी के लागू हो जाने का रास्ता साफ होगा। कस्टम एक्ट 1962 में संशोधन करने से किसी भी तरह के सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने पर जानकारी देनी होगी। 
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जीएसटी के लागू हो जाने के बाद जो प्रमुख सेस खत्म हो जाएंगे, उनमें कृषि कल्याण सेस और स्वच्छ भारत सेस भी शामिल हैं। इन सेस के खत्म होने से सरकार को 65 हजार करोड़ का नुकसान होगा। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अपनी आय बढ़ाने के लिए अन्य साधन देखने पड़ेंगे।
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