ऑनलाइन टिकट और दूसरी सेवाएं देने वाले ट्रैवल एजेंटों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में स्रोत पर 1% की कर कटौती करनी होगी. ऐसे में जीएसटी रेजीम के तहत लोगों को ट्रैवल टिकट पर ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं.
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने कहा कि इन एजेंटों को ई-कामर्स ऑपरेटरों के रूप में क्लासीफाइड किया गया है. वहीं जीएसटी रेजीम में ई-कामर्स ऑपरेटर को उसके जरिये होने वाली टैक्सेबल सप्लाई की नेट वैल्यू का 1% कलेक्ट करना होता है. इस रकम को स्रोत पर टैक्स कटौती (टीसीएस) कहा जाता है. इस प्रावधान को कुछ समय के लिए रोक कर रखा गया है. ऐसे में ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों को भी 1% टीसीएस की कटौती करनी होगी.
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वहीं सीबीईसी ने अपनी वेबसाइट पर FAQ सेक्शन में कहा कि वेबसाइट के जरिये अपने खुद के उत्पाद बेचने वाले पर टीसीएस की अनिवार्यता लागू नहीं होगी. ऐसे मामलों में उत्पाद पर बस तय जीएसटी ही लगा करेगा.
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