भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. RBI ने बैंकों को सर्कुलर जारी कर रहा है कि ATM के इस्तेमाल के दौरान फेल ट्रांजैक्शन एक बड़ी समस्या है और बैंक इसे फ्री ट्रांजैक्शन के तौर पर काउंट नहीं करे.
दरअसल ग्राहकों की शिकायत रहती है कि बैंक फेल ट्रांजैक्शन को भी फ्री ट्रांजैक्शन गिन लेते हैं, इससे ग्राहकों को हर महीने मिलने वाले 5 फ्री ट्रांजैक्शन में कटौती हो जाती है. बैंक अबतक फेल ट्रांजैक्शन को भी फ्री ट्रांजैक्शन मानकर महीने में मिलने वाले 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन में माइनस कर देता था, जिससे ग्राहक का 1 फ्री मौका चला जाता था.
अब RBI ने बैंकों को आदेश दिया है कि एटीएम पर होने वाले फेल ट्रांजैक्शन या बैलेंस जांच या चेकबुक अप्लाई जैसे नॉन-कैश ट्रांजैक्शन को ग्राहकों को हर महीने मिलने वाले 5 ट्रांजैक्शन में गिनती न करे. बता दें, आरबीआई के नियम के मुताबिक एटीएम ग्राहक को हर महीने 5 ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता है, लेकिन इससे ऊपर यानी छठे ट्रांजैक्शन पर बैंक चार्ज वसूलता है.
RBI ने यह भी स्पष्ट किया कि नॉन-कैश ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर को भी ATM ट्रांजैक्शन नहीं माना जाए, यानी आरबीआई के इस कदम ATM ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है. अक्सर लोगों की शिकायत होती थी कि ट्रांजैक्शन फेल होने के बावजूद बैंक फ्री ट्रांजैक्शन काउंट कर लेता है, और इसी वजह से आगे ATM से पैसे निकालने पर बैंक चार्ज वसूल लेता है.