केंद्र सरकार आधार को सभी जरूरी सेवाओं से जोड़ने के प्रयास में जुटी हुई है. इसमें बैंक में अपने खाते को आधार से लिंक करना भी शामिल है. अभी तक सभी बैंक ग्राहकों के खाते आधार से लिंक नहीं हुए हैं. इसी वजह से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी बैंकों को आधार को बैंक खातों से लिंक करने के लिए ब्रांच में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं.
ये है निर्देश
यूआईडीएआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 30 सितंबर तक अपनी 10 फीसदी शाखाओं पर आधार पंजीकरण केंद्र खुलवा दें. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो 1 अक्टूबर से बैंकों को 20 हजार रुपए प्रति ब्रांच जुर्माना देना पड़ सकता है.
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30 सितंबर तक ही है समय
प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांड़े मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जुलाई में प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अगस्त के अंत तक 10 फीसदी शाखाओं पर आधार पंजीकरण एवं जरूरी जानकारी मुहैया कराने के लिए इंतजाम करने के लिए कहा था. तब कुछ बैंकों ने और समय मांगा था. अब इस काम के लिए बैंकों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है.
100 में से 10 शाखाओं पर देनी होगी सुविधा
भूषण ने साफ किया कि जिन बैंकों ने 30 सितंबर तक इस शर्त को पूरा नहीं किया, तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा. उन्होंने कहा कि बैंकों को हर 100 शाखाओं में से 10 शाखाओं पर यह सुविधा प्रदान करनी होगी.