आधार-पैन जोड़ने का आखिरी दिन, चूके तो रुक जाएगा IT रिटर्न

आधार-पैन जोड़ने का आखिरी दिन, चूके तो रुक जाएगा IT रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए 31 अगस्त आधार और पैन लिंक करने का आखिरी दिन है. अगर आपने लिंक नहीं किया है तो आपको बताते हैं कि कैसे आप आसान तरीके से अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं..आधार-पैन जोड़ने का आखिरी दिन, चूके तो रुक जाएगा IT रिटर्न

स्टेप-1: सबसे पहले अपने पास पैन और आधार के नंबर पर रख लें.

स्टेप-2: इसके बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं. वहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा.

स्टेप-3: वेबसाइट पर लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें.

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स्टेप-4: इस पेज पर पहुंचते ही आपको अपने आधार और पैन का नंबर फिल करना होगा. एक कैप्चा कोड होगा जिसे आपको भरना होगा और सबमिट करते ही आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

स्टेप-5: अगर आपका आधार पहले से ही पैन से लिंक है तो इस बात का भी मैसेज आ जाएगा.

आपको बता दें कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने और नया पैन नंबर प्राप्त करने के लिए 12 अंक का आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया. आधार के जरिए मिलने वाली बायोमेट्रिक सुविधा से टैक्स विभाग को टैक्स फर्जीवाड़ा पकड़ने में आसानी होगी. वहीं टैक्स चोरी और एक से अधिक पैन नंबर की समस्या पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा.

गौरतलब है कि आधार किसी की पहचान स्थापित करने के लिए पैन से अधिक व्यापक है. लिहाजा, इन दोनों को जोड़ने के बाद टैक्स विभाग की आंकड़ा एकत्र करने और उसे समझने की क्षमता में इजाफा देखने को मिलेगा.

गौरतलब है कि इस लिंकिंग के बाद देश में आम आदमी द्वारा खर्च किए जा रहे पैसे का पूरा आंकड़ा टैक्स विभाग के पास पहुंचेगा जिससे वह टैक्स संबंधी नए नियम कानून बना सकेगा. इसका बड़ा फायदा उसे देश में टैक्स बेस बढ़ाने में मिलेगा.

पैनकार्ड रिजेक्ट भी हो सकता है- अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग का काम पूरा नहीं करते हैं तो पैनकार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में आप मौजूदा वित्त वर्ष में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए दोनों पैनकार्ड और आधार अनिवार्य किया जा चुका है.

 

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