हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाते हुए कुछ निर्धारित सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, अन्य ‘ग्रुप-सी’ पदों पर पांच प्रतिशत और कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ‘ग्रुप-बी’ पदों पर एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मंगलवार को इस संबंध में समेकित निर्देश जारी किए।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल, भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) में कांस्टेबल, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) में कांस्टेबल, वन रक्षक, कारागार विभाग में वार्डन, खनन रक्षक, वन्यजीव रक्षक तथा फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों पर लागू होगा। बीस प्रतिशत आरक्षण में श्रेणीवार बंटवारे के तहत वंचित अनुसूचित जाति के लिए दो प्रतिशत, अन्य अनुसूचित जाति के लिए दो प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग-ए के लिए तीन प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग-बी के लिए दो प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दो प्रतिशत और अनारक्षित वर्ग के लिए नौ प्रतिशत आरक्षण होगा।
इस प्रकार दोनों अनुसूचित जाति श्रेणियों को मिलाकर पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत आरक्षण में चार प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। बीस प्रतिशत आरक्षण के दायरे में आने वाले पदों को छोड़कर अन्य ग्रुप-सी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है।
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