पंजाब सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देने के लिए एक आदेश नंबर 2025 /2एल /81 जारी किया। जिसके अनुसार अब उद्योगों को रैवेन्यू रिकॉर्ड में 22 फिट सरकारी रास्ते की शर्त से कुछ राहत मिल सकती है।
पंजाब में कही भी उद्योग लगाने के लिए पहले ये शर्त थी के औद्योगिक जोन के अंतर्गत भी गैर एप्रूव्ड कॉलोनी में उद्योग लगाने के लिए 22 फिट के सरकारी रास्ते की शर्त थी अगर कोई भी प्लाट के साथ 22 फुट सरकारी रास्ता नहीं लगता था तो उसे कोई भी मंजूरी नहीं दी जाती थी। इस कारण पंजाब में औद्योगिक जोन में स्थित होने के बावजूद हजारों औद्योगिक प्लाटों में उद्योग लगाना असंभव था।
वर्ल्ड एम.एस.एम.ई. फोरम के अध्यक्ष बदीश जिंदल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और ‘आप’ के अध्यक्ष अमन अरोड़ा का धन्यवाद करते हुए कहा के सरकार ने उनकी लम्बे समय से लंबित इस मांग को पूरा कर उद्योगों को बड़ी राहत दी है।
लेबर विभाग को जारी किए इस आदेश के अनुसार अब अगर रैवेन्यू रिकॉर्ड में 22 फिट का सरकारी रास्ता नहीं है तो भी उद्योगों को स्टैंड अलोन उद्योग के रूप में उद्योग चलाने के लिए मंजूरी मिल जाएगी लेकिन उसे प्रस्तावित अवधि के अंदर वहां पर मौजूद रास्ते को रैवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवाना होगा।
ये उद्योगों के लिए बड़ी राहत है क्योंकि लुधियाना और अन्य शहरों में इंडस्ट्रियल जोन में उद्योगिक प्लाटों के साथ प्राइवेट सड़के तो थी लेकिन सरकारी रास्ता नहीं था। जिंदल के अनुसार सरकार ने अब ये भी राहत दी है के उद्योग की मंजूरी के लिए अगर तीन तरफ से भी अग्नि शामक गाड़ी के निकलने का रास्ता होगा तो भी उद्योग को मंजूरी मिल जाएगी।
पहले के आदेशों में उद्योग की मंजूरी के लिए चार तरफ से अग्निशामक गाड़ी के लिए जगह रखना जरूरी था। सरकार ने कहा के कई मामलों में आवेदन बिना सुनवाई के ही रद्द कर दिए जाते थे लेकिन अब डायरैक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज विभाग को 3 बार ऑब्जेक्शन लगने के बाद संबंधित उद्योगपति को बुला कर उसे सारे जरूरी डॉक्यूमैंट की जानकारी देनी होगी।
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