कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और अन्य के खिलाफ गुरुवार को भोपाल के तलैया पुलिस स्टेशन में धारा 153 के तहत इकबाल मैदान में उनके द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआइआर, धर्म संस्कृति समिति के पदाधिकारी दीपक रघुवंशी द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज की गई। मसूद ने केंद्र और राज्य सरकारों पर कथित तौर पर ‘हिंदूवादी’ कहते हुए हमला किया था और उन पर फ्रांसीसी सरकार का समर्थन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति और देश के झंडे का पुतला भी जलाया था।
भोपाल आईजी उपेंद्र जैन ने एएनआई को बताया, ‘कांग्रेस विधायक मसूद और छह अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए के तहत गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।’ बता दें कि पिछले महीने एक कट्टरपंथी द्वारा फ्रांस में एक शिक्षक की हत्या के बाद शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था।
आरिफ मसूद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ प्रशासन सख्त है। फ्रांस से उठे कार्टून विवाद के बाद पिछले दिनों राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किए मसूद पर एफआइआर तो दर्ज हुई ही, बल्कि प्रशासन ने खानू गांव स्थित बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में निर्मित बिल्डिंगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां विधायक मसूद का कॉलेज भी बना हुआ है। इन निर्माणों के बड़े तालाब के 50 मीटर के दायरे में यानी कैचमेंट एरिया में आने के कारण यह कार्रवाई की जा रही है। 12 हजार स्क्वेयर फीट का अतिक्रमण गिरा दिया गया है, बाकी हिस्से का मामला करीब 10 वर्ष से कोर्ट में लंबित है। 5 जेसीबी के द्वारा यह कार्रवाई की गई है।
बता दें कि फ्रांस की एक पत्रिका में प्रकाशित कार्टून और उसके बाद हुई हत्या की घटनाओं के बाद भारत में कई जगह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। वहीं, कट्टरपंथियों के खिलाफ फ्रांस की कार्रवाई पर भारत से जाने माने शायर मुनव्वर राणा ने तो विवादित टिप्पणी कर दी थी।