दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ने लगी है. दिल्ली में शनिवार को एक दिन में 2134 नए कोरोना के नए मामले सामने आए जिससे राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38958 हो चुकी है.
लिहाजा संक्रमण पर रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कई कदम उठाए हैं.
दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है. राष्ट्रीय राजधानी में अब तक कोरोना वायरस के कारण 1271 लोगों की जान जा चुकी है.
हालांकि दिल्ली में कोरोना मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज भी हो रहे हैं. दिल्ली में अब तक 14945 मरीजों का इलाज किया जा चुका है.
बहरहाल, दिल्ली में कोरोना काल में अब नियम और कायदों का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नियमों को मंजूरी दी है.
1. क्वारनटीन नियम का पालन
2. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
3. सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर फेस मास्क/कवर अनिवार्य
4. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही
5. सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा, तंबाकू के सेवन की मनाही
इन पांच नियम और निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये का जुर्माना होगा. दोबारा इन्हीं निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
अगर उल्लंघन करने वाला जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक्शन लिया जाएगा.
दिल्ली महामारी रोग, (कोविड-19 का प्रबंधन) विनियम, 2020 का उल्लंघन करने पर दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी. इसके तहत दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, दिल्ली सरकार के DGHS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर, दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिकृत अफसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अफसर, नगर निगम के जोन के डिप्टी कमिश्नर की ओर से अधिकृत अफसर और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी एक्शन ले सकेंगे.
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal
