केंद्रीय कैबिनेट: प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई

पेंशन बुढ़ापे का एक बड़ा सहारा है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लॉन्‍च की थी। इस योजना के तहत तय दर के अनुसार गारंटीड पेंशन मिलती है।

इसके ग्राहक भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को एकमुश्‍त रकम देकर हर महीने एक तय राशि पेंशन के तौर पर प्राप्‍त कर सकते हैं।

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में य‍ह फैसला लिया गया कि इसकी अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया जाए।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMVVY में न्‍यूनतम 60 साल के वरिष्‍ठ नागरिक ही निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस पेंशन स्‍कीम में निवेश के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। इस योजना में ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आवेदन के लिए आपको (भारतीय जीवन बीमा निगम) LIC के कार्यालय से संपर्क करना होगा।

उम्‍मीद है कि पहले की तरह ही थोड़े दिनों में ऑनलाइन भी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। 31 मार्च 2020 सकी अंतिम तारीख होने की वजह से फिलहाल आप इसके लिए ऑनलाइन अप्‍लाई नहीं कर सकते हैं।

आप LIC के कार्यालय से योजना का फॉर्म लेकर, उसके साथ अपने जरूरी दस्‍तावेज लगाकर किसी भी ऑफिस में जाकर जमा करवा सकते हैं।

  1. एड्रेस प्रूफ की कॉपी
  2. पैन कार्ड की कॉपी
  3. चेक की कॉपी या बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी

इस योजना के अंतर्गत कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक पेंशन का लाभ आप उठा सकते हैं। ग्राहक अगर 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन चाहते हैं, तो उन्हें 1,50,000 रुपये जमा करवाने होंगे।

वहीं, अगर वे 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पाना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए 15,00,000 रुपये जमा करवाने होंगे। आपको बता दें कि ये गणना 31 मार्च 2020 को समाप्‍त हुई योजना के आधार पर की गई है।

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