दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को कई शर्तों के साथ जमानत दी थी. बुधवार को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर अगले 4 सप्ताह तक दिल्ली में नहीं रहेंगे. इस आदेश के खिलाफ चंद्रशेखर ने हाई कोर्ट में अपील की है.
तीस हजारी कोर्ट ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को सशर्त जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में वह अगले 4 सप्ताह तक दिल्ली में नहीं रह सकते हैं. अब कोर्ट के इसी फैसले को चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
चंद्रशेखर ने अपील की कि उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने दिया जाए. कोर्ट अब शनिवार को मामले की सुनवाई करेगा.
कोर्ट से जमानत मिलने और गुरुवार रात तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में कई जगहों का दौरा किया. शुक्रवार दोपहर को वह दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचे और समर्थकों के साथ नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) का विरोध किया.
कोर्ट के आदेश के अनुसार, चंद्रशेखर आजाद को 24 घंटे के अंदर दिल्ली से बाहर जाना होगा. कोर्ट से उन्हें किसी भी पूज्य स्थल पर जाने की अनुमति मिली थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर दिल्ली छोड़ना जरूरी था.
तिहाड़ से रिहा होने के बाद शुक्रवार सुबह से ही भीम आर्मी प्रमुख ने अलग-अलग जगहों का दौरा किया. जामा मस्जिद आने से पहले चंद्रशेखर ने रविदास मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारे का भी दौरा किया था.