शनिवार को अपने नेता राजद सु्प्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ जमानत की खुशी बांटने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह रिम्स पहुंच रहे हैं. शनिवार को लालू से मिलने का दिन का होता है. इस दिन अधिकतम तीन मुलाकातियों को लालू से मिलने की छूट दी जाती है. रघुवंश सिंह शुक्रवार की शाम ही विमान से रांची पहुंचे हैं.प्रदेश राजद कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया. बाद में मीडिया से मुखातिब रघुवंश प्रसाद ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को एक साजिश के तहत फंसाया गया है. उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह राजद सुप्रीमो को देवघर मामले में जमानत मिली है, अन्य मामलों में भी उन्हें जल्द राहत मिलेगी. रघुवंश शनिवार को रिम्स में चिकित्सारत लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे. आइए जानते है पूरी जानकारी विस्तार से
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि चारा घोटाले के एक मामले में जमानत मिलने से खुश राजद कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट, प्रदेश राजद कार्यालय और रिम्स परिसर में मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया. एयरपोर्ट पर रघुवंश प्रसाद का स्वागत करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह, मनोज कुमार पांडेय, अनिल सिंह आजाद, अर्जुन यादव आदि शामिल थे. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. चारा घोटाला के चार मामलों के सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू को कुल तय सजा में से आधी सजा काटने की शर्त पर उन्हें जमानत दी है.
अगर बात करें इस मामले के बारें में तो घोटाले के केस संख्या 64 ए, देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा निचली अदालत से मिली है. लालू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उच्च न्यायालय से इसी मामले में जमानत मांगी थी. फिलहाल दो मामलों में सजा होने की वजह से लालू को अभी जेल में ही रहना होगा. लालू को जमानत के लिए अदालत में अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा. लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के 64 ए, देवघर कोषागार मामले में 25 माह की सजा काट चुके लालू प्रसाद को मेरिट के आधार पर जमानत दी है. उन्होंने बताया कि अभी लालू को जेल में ही रहना होगा. उन्हें 68 ए और 38 ए मामले में जमानत का इंतजार है. बताया गया कि सुनील गांधी को भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्शन के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दी है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है. साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी उन्हें अदा करना पड़ेगा. इस मामले में निचली अदालत ने लालू को दोषी पाते हुए साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. जमानत के लिए लालू को हाई कोर्ट में अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा. इधर सीबीआइ की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लालू का बेल रिजेक्ट कर दिया है. ऐसे में हाई कोर्ट को आधी सजा के बिना पर जमानत नहीं देना चाहिए. जिस पर लालू के वकील ने तर्क दिया कि लालू ने सुप्रीम कोर्ट से आधी सजा के नाम पर नहीं मेरिट के आधार पर जमानत मांगी थी.