इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य किया हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए सभी को पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।आप फॉर्म 49ए का के जरिए ऑफलाइन नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जब आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं या अपने पैन में कुछ बदलाव करवाते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। इस नंबर के जरिए यूटीआई पोर्टल या एनएसडीएल पोर्टल पर जाकर पैन कार्ड की स्थिति की जांच कर सकते हैं।