अगर आपने 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आयकर विभाग के आदेश के अनुसार, एक जनवरी के बाद से जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वो रद्दी हो जाएंगे। यानी नुकसान से बचने के लिए छह दिन के अंदर-अंदर आपको पैन कार्ड आधार से लिंक करना ही होगा।
ऐसे पैन कार्ड, जो आधार से लिंक नहीं होंगे, उनका इस्तेमाल किसी प्रकार की लेन-देन के लिए नहीं हो पाएगा। वे अमान्य हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि एक बार जो पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, वो समय सीमा के बाद भी रि-एक्टिवेट किया जा सकेगा या नहीं।
31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि अगर किसी के पास पैन और आधार कार्ड दोनों है, तो उन्हें जोड़ना अनिवार्य है। इस वर्ष की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था।