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निचली अदालत ने साक्ष्यों को अपर्याप्त बताते हुए दोषियों को बरी कर दिया था। इस फैसले को सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने फिर से ट्रायल कोर्ट को फैसला करने के आदेश दिए।
दोबारा निचली अदालत ने इन्हें साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। सरकार ने फिर से हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसे स्वीकारते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने साक्ष्यों को ठीक ढंग से नहीं परखा जिस कारण दोषियों को समय पर निचली अदालत से सजा नहीं हो पाई।
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 यह हर्जाना पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने सत्र न्यायाधीश कुल्लू के फैसले को पलटते हुए रघुबीर सिंह, हरी राम, रवि प्रकाश, सुनील कुमार और विजय कुमार को यह सजा सुनाई है।
यह हर्जाना पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने सत्र न्यायाधीश कुल्लू के फैसले को पलटते हुए रघुबीर सिंह, हरी राम, रवि प्रकाश, सुनील कुमार और विजय कुमार को यह सजा सुनाई है।
 
 
						
 
						
 
						
 
						
 
						
