बैंगलोर: स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहना जाए या नहीं, इस मामले पर कर्नाटक उच्च न्यायालय अब जल्द ही अपना फैसला दे सकता है। मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक उच्च न्यायालय की बड़ी बेंच ने बहस खत्म होने के बाद मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि इससे पहले हिजाब विवाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) की भूमिका के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था।
उच्च न्यायालय ने यह आदेश उस समय दिया था जब कि वरिष्ठ वकील एसएस नागानंद ने सरकारी कॉलेज की ओर से कहा कि हिजाब का यह मामला CFI से संबंधित कुछ छात्राओं ने शुरू किया था। इसके बाद ऐडवोकेट जनरल ने कहा है कि CFI के बारे में तमाम जानकारी लिफाफे में बंद है और जल्द ही अदालत को सौंप दी जाएगी।
बता दें कि कॉलेज के प्रिंसिपल से हिजाब पहनकर क्लास में आने करने की अनुमति मांगने के बाद 6 लड़कियां CFI की एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में पहुंची थी, जो कि उडुपी में आयोजित की गई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से पेश वकील ने कहा कि लड़कियों ने कॉलेज कैंपस में हिजाब पहना हुआ था, मगर क्लास में जाकर हिजाब उतार दिया था।