हाईकोर्ट ने मारपीट करने व सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ के आरोपों को बेहद गंभीरता से लेते हुए उत्तरकाशी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उन्हें बागेश्वर जिले में अटैच कर दिया है। हाल ही में कोर्ट ने सेवा नियमावली के उल्लंघन को आधार बनाते हुए बच्ची के उत्पीड़न के केस में महिला न्यायिक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया था।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की ओर से जारी आदेश अनुसार सीजेएम उत्तरकाशी नीरज कुमार ने 29 अक्टूबर की रात आठ बजे से 12 बजे तक घर में जमकर हंगामा किया था। परिजनों के साथ मारपीट व गालीगलौच करने का भी आरोप था। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी के अलावा कलेक्ट्रेट में एसडीएम डूंडा व तहसीलदार भटवाड़ी के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। यह मामला हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ तक पहुंचा तो उन्होंने सख्त कारवाई के निर्देश दिए। गुरुवार को रजिस्ट्रार जनरल की ओर से सीजेएम को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए।
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