हनीप्रीत पर देशद्रोह की धाराओं को हटा लिया गया: पंचकूला

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की कथित बेटी हनीप्रीत के लिए एक राहत की खबर है, उनके ऊपर से देशद्रोह की धाराओं को हटा लिया गया है। हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों से देशद्रोह की धारा 121 और 121ए हटा दी गई है।

इसके अलावा मामले में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय संधीर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।

 

बता दें कि शनिवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट में 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में दर्ज एफआईआर 345 के केस की सुनवाई हुई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। हनीप्रीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।

गौरतलब है कि हनीप्रीत समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 345 में आईपीसी की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत मामला दर्ज है। हनीप्रीत पर साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने के आरोप हैं।

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