हाईकोर्ट ने स्कूलों में चाइल्ड सेफ्टी के निर्देशों का पालन नहीं होने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार, सचिव शिक्षा, सीबीएसई समेत नौ पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
ऊधमसिंह नगर जिले में एक स्कूल का निर्माण मानकों के विपरीत हो रहा है। इसकी शिकायत कई बार भूपेंद्र सिंह चौधरी ने संबंधित अधिकारियों से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार, भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य के स्कूलों के निर्माण में नियमों की अनदेखी और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है।
याचिका के जरिये कोर्ट से मांग की गई है कि सरकार को निर्देश दिए जाएं कि जो गाइडलाइन स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए बनी हैं, उनका पालन सुनिश्चित किया जाए। याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर राज्य के स्कूलों का निरीक्षण करवाने की मांग भी याचिका के जरिये की है। साथ ही राज्य के स्कूलों में मौजूदा कमियों पर कार्रवाई की मांग भी की है।