देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने सहारा ग्रुप को तगड़ा झटका देते हुए तुरंत पैसा चुकाने का आदेश दिया है। सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से 1500 करोड़ रुपए में से 966.80 करोड़ रुपए की बची हुई अमाउंट सेबी-सहारा खाते में जमा कराने के लिए और समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेग्युलेटरी SEBI से बकाया अमाउंट न चुकाने पर एंबी वैली नीलाम करने को कहा है। पुणे के पास बने सहारा ग्रुप के एंबी वैली प्रोजेक्ट को रोकने के लिए पिछले महीने एक पिटीशन डाली गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही नामंजूर कर चुका है।
ये भी पढ़े: जब अखिलेश यादव बोले- डिजिटल इंडिया की बात करने वाले पत्रकार की जान तक ले लेते हैं तो…!
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को करीब 20,000 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था। यह अमाउंट उन लोगों को दी जानी है जिन्होंने सेबी की ओर से अवैध घोषित की गई सहारा ग्रुप की 2 स्कीमों में पैसा लगाया था।
ये भी पढ़े: बड़ी खबर: अब बड़ी लड़ाई लड़नी है सामाजिक न्याय के लिए संगठित होकर लड़ना होगाः मनोज यादव
इसी के चलते सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत रॉय 2 साल जेल की हवा खा चुके हैं। सुब्रत राय सहारा की मां का पिछले साल निधन हो गया था, जिसके बाद उन्हें पहली बार पैरोल दी गई थी, तब से लेकर अब तक वो पैरोल बढ़वाकर जेल से बाहर घूम रहे हैं।