दिल्ली में खाद्य पदार्थो में मिलावट पर सरकार का अंकुश नहीं है। शायद इसीलिए जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को कानून का डर नहीं है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनसे साफ हो रहा है कि दिल्ली में दूध और खोवा से बने आइटमों में मिलावट हो रही है।
विभाग ने बताया कि दोषियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जा रही है। विभाग के अधिकारी ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वालों की सामग्री के नमूनों की जांच समय-समय पर कर, कार्रवाई की जाती है। जनवरी 2018 में विभाग में निरीक्षकों के खाली पदों को भरने के बाद कार्रवाई में तेजी आई है।