साल के भीतर संपत्ति ट्रांसफर की तो नहीं मिलेगी महिला को स्टांप ड्यूटी पर छूट

महिलाओं को संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी में दी गई छूट का दुरुपयोग रोकने के लिए पंजाब सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। राजस्व विभाग द्वारा बदले नियमों के अनुसार अब यदि कोई महिला रजिस्ट्री के एक साल के अंदर उस जमीन, संपत्ति को अपने खून के रिश्तों में से किसी पुरुष के नाम ट्रांसफर करेगी तो स्टांप ड्यूटी पर दी गई दो फीसद छूट वापस लेे ली जाएगी।

कई मामलों में सरकार की ओर से महिलाओं को दी गई छूट का दुरुपयोग हो रहा है। लोग पहले महिला के नाम रजिस्ट्री करवा लेते हैं और बाद में स्वामित्व परिवार के किसी पुरुष सदस्य के नाम ट्रांसफर करवा लेते हैं। जिक्रयोग्य है कि पंजाब में ख़ून के रिश्तों में जमीन/संपत्ति के तबादले पर कोई फीस नहीं है।

इस तरह कुछ लोगों द्वारा इस सुविधा का लाभ लेकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। राजस्व मंत्री सुख सरकारिया के निर्देशों पर राजस्व विभाग ने इस स्थिति को रोकने के लिए अब नई हिदायतें जारी की हैं। अब एक साल के अंदर पुरुष रिश्तेदार के नाम ट्रांसफर करने पर महिला को मिली दो फीसद राहत वसूली जाएगी।

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