हाल में आये उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद सऊदी अरब सरकार ने भी सार्वजनिक व्यवहार के कई नियमों की घोषणा की है, जो शनिवार से ही लागू हो गए हैं ।

इनमें 19 प्रकार के उल्लंघनों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इन नियमों में रिहायशी क्षेत्रों में तेज आवाज में गाने बजाना, पालतू जानवरों के मल-मूत्र नहीं उठाने और सड़कों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।
नए नियम ऐसे समय में आए हैं जब सऊदी अपने दरवाजे विदेशी पर्यटकों के लिए भी खोल रहा है। उल्लंघनों की सूची में यौन व्यवहार समेत नैतिकता के विपरीत व्यवहारों को भी रखा गया है। सऊदी के आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा, नमाज की सूचना देने या नमाज के दौरान तेज आवाज में गाने बजाना भी उल्लंघनों की सूची में शामिल है।
अन्य दंडनीय अपराधों में गंदगी करना, नस्लवाद को बढ़ावा देने वाले वाक्यों या तस्वीरों वाले कपड़े पहनना, प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन, पोनोर्ग्राफिक सामग्री रखना या देखना और नियम तोड़कर कतार में दूसरों के आगे लगना भी दंडनीय है।
मंत्रालय ने कहा कि इन प्रतिबंधों पर 50 रियाल (करीब एक हजार रुपये) से लेकर तीन हजार रियाल (56 हजार रुपये) तक का जुर्माना लगेगा। इनमें से ज्यादातर व्यवहार सऊदी अरब में पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन अभी तक किसी दंड का प्रावधान नहीं था और इसका निर्णय न्यायाधीश पर छोड़ दिया जाता था।
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