श्रावणी मेला 2025 के अवसर पर लखीसराय जिला प्रशासन ने कांवरियों को बड़ी राहत देते हुए टोल टैक्स, प्रवेश शुल्क और व्यापारिक लाइसेंस फीस से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। यह नियम 11 जुलाई से 9 अगस्त तक लागू रहेगा।
श्रावणी मेला 2025 के पावन अवसर पर लखीसराय जिला प्रशासन ने कांवर यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए कई अहम सुविधाओं की घोषणा की है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाली कांवर यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को टोल टैक्स, प्रवेश शुल्क या किसी प्रकार की लाइसेंस फीस नहीं देनी होगी।
लखीसराय जिलाधिकारी मितलेश मिश्र ने स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे जिले में लागू रहेगा और इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। डीएम ने कहा कि इस दौरान किसी भी कांवरिया वाहन से टोल टैक्स या किसी दुकान से व्यापारिक शुल्क नहीं वसूला जाएगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
प्रशासन का कहना है कि प्रतिवर्ष श्रावणी मेले में लाखों की संख्या में कांवरिये सुल्तानगंज से जल लेकर बाबाधाम, देवघर तक की कठिन पदयात्रा करते हैं और लखीसराय इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। कांवरियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
प्रशासन द्वारा यह भी बताया गया है कि मेला क्षेत्र में शांतिपूर्ण और भक्तिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए निगरानी टीम तैनात रहेगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि न तो कांवरियों को परेशान किया जाए और न ही दुकानदारों पर अनावश्यक दबाव डाला जाए। श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे यात्रा अधिक सुगम और व्यवस्थित होगी। जिले में श्रावणी मेला को लेकर तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं, और यह निर्णय निश्चित रूप से प्रशासन की संवेदनशीलता और धार्मिक भावना के प्रति सम्मान को दर्शाता है।