शोपियां में हुई थी घटना

शोपियां के गनोवपुरा गांव में पथराव कर रही भीड़ पर सैन्यकर्मी की गोलीबारी में दो नागरिक मारे गए थे जिससे मुख्यमंत्री को इस घटना की जांच के आदेश देने पड़े. मेजर कुमार समेत 10 गढ़वाल राइफल्स के जवानों के खिलाफ रणबीर दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पूर्व सेना प्रमुख ने भी किया विरोध

पूर्व सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) वी पी मलिक ने भी शोपियां में हुई गोलीबारी की एक घटना को लेकर जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा मेजर के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा कि एक सैनिक को खुद की रक्षा करने का अधिकार है और जम्मू-कश्मीर पुलिस का मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला ‘बेवजह और गलत’ है व घटना की जांच के बिना प्राथमिकी दर्ज की गई.