लालू के लिए जज बोले- चिंता मत करिए, मैं केवल कानून का पालन करूंगा

लालू के लिए जज बोले- चिंता मत करिए, मैं केवल कानून का पालन करूंगा

चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर फैसला गुरुवार को एक दिन के लिए टल गया। इस बीच, रांची की विशेष सीबीआईअदालत के जज शिवपाल सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद के दो लोगों ने उन्हें फोन किया था। हालांकि ये दोनों समर्थक थे या कोई नेता, जज ने यह जानकारी नहीं दी। सुनवाई के वक्त रांची सीबीआई कोर्ट के जज ने लालू से कहा कि आपकी कई सिफारिशें मुझसे की गई हैं।लालू के लिए जज बोले- चिंता मत करिए, मैं केवल कानून का पालन करूंगा

जज ने लालू प्रसाद यादव से कहा कि, ‘आपके लिए मेरे पास कई लोगों ने सिफारिशें की हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल कानून का पालन करूंगा।’ गौरतलब है कि इस मामले में गुरुवार को फैसला आना था लेकिन आखिरी समय में A से लेकर K तक के आरोपियों की सजा पर आज बहस होने की खबर आई। अब L से नाम होने के कारण लालू की सजा पर फैसला शक्रवार को होगा। बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़ा यह दूसरा मामला है, जिसमें लालू को सजा का ऐलान होना अभी बाकी है। 

उधर, चारा घोटाले में CBI के वकील ने रांची की विशेष अदालत के जज से आरोपियों को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया है, जिससे भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने की कोशिश न कर सके। कोर्ट का फैसला सुनने के लिए लालू को जेल से गुरुवार को लाया गया था और बाद में एक दिन की मोहलत मिलने के बाद वापस उन्हें रांची की बिरसा मुंडा जेल ले जाया गया। 

दरअसल, जज ने कहा था कि वकीलों एवं संबंधित आरोपियों को छोड़कर बाकी लोग कोर्टरूम से बाहर चले जाएं। बताया जा रहा है कि चारा घोटाले के इस मामले में आज 5 आरोपियों की सजा पर फैसला आना है। सीबीआई कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो समेत 16 आरोपियों को 23 दिसंबर 2017 को देवघर ट्रेजरी में भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में दोषी करार दिया था। उसके बाद सजा के लिए 3 जनवरी की तारीख तय की गई थी। 

3 से 7 साल की सजा मुमकिन 
बुधवार को वकील बिंदेश्वरी प्रसाद के निधन की वजह से उनकी सजा पर सुनवाई एक दिन के लिए टल गई थी। वकीलों ने शोकसभा की वजह से फैसला टालने की अपील की थी। लालू को इस मामले में तीन से सात साल तक की सजा मुमकिन है। अगर उन्हें तीन साल तक की सजा होती है, तो जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा सजा होने पर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। 

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