नई दिल्लीः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती और उनके पति को विशेष सीबीआई अदालत ने बड़ी राहत दी है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी मीसा भारती को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने देश छोड़कर न जाने की शर्त पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि मीसा भारती और उनके पति देश से बाहर नहीं जा सकते, अगर उन्हें जाना पड़ता है तो इसके लिए पहले कोर्ट की परमिशन लेनी होगी. कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति को ईडी के पत्र पर समन भेजा था जिसके तहत सोमवार को उनकी पेशी थी.
मीसा भारती के मुताबिक कंपनी संबंधित जो भी कामकाज है वह उनके पति और दिवंतग हो चुके उनके सीए देखते थे इसलिए उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. वहीं ईडी का कहना है कि मीसा ने अपने पति शैलेश कुमार के साथ मिलकर शेल कंपनियों के जरिये 1.2 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिग की. ईडी ने मनी लांड्रिग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दिसंबर में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
पटियाला हाउस कोर्ट ने पत्र को संज्ञान में लेते हुए दोनों को कोर्ट मे हाजिर होने के लिए समन भेजा था. गौरतलब है कि यह शेल कंपनियां हवाला कारोबारी जैन बंधुओं और संतोष कुमार शाह की हैं. इस मामले में 20 मार्च-2017 को ईडी ने जैन बंधुओं को गिरफ्तार किया था. ईडी के आरोप-पत्र के अनुसार इस मामले में जांच के दौरान ईडी ने अबतक 67.02 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. इससे पहले ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने आरजेडी प्रमुख की बेटी मीसा भारती के फॉर्म हाउस को जब्त कर लिया था.